RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने की नई डेडलाइन के रूप में 7 अक्टूबर तक का समय दिया है।

RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने की नई डेडलाइन के रूप में 7 अक्टूबर तक का समय दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी है। 30 सितंबर को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर नोट बदलने या जमा करनी की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। आप इसे अब 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी है। इससे पहले 2000 रुपये के नोट बदलने या फिर जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर यानी आज ही खत्म हो रही थी। आरबीआई ने इसे बढ़ाते हुए एक और हफ्ते का वक्त दिया है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपये का नोट पहले की तरह लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल लेन-देने में किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। 2000 रुपये के नोट बदलने की आखिरी डेडलाइन 7 अक्टूबर है। अगर फिर भी किसी के पास 2000 रुपये का नोट रह जाता है तो वो आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकता हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में दो हजार के नोट मार्केट में आया था। यह नोट लंबे समय तक नहीं चल पाया। साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद की दी थी। धीरे-धीरे एटीएम से भी यह निकलना बंद हो गया।

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