22 December 2024

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाया।

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में छह याचिकाओं पर सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। आज पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। छह में से चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाया। जिन चार लोगों को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसे उम्रकैद की सजा में बदल दिया गया है। उन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि दो दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है।

लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की पटना में हुई रैली के दौरान छह ब्लास्ट हुए थे। इन बम धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की थी। गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में NIA ने हैदर अली, मोजीबुल्लाह, नोमान, इम्तियाज, उमर और अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में एनआईए ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी। हैदर अली, मोजीबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज को सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि उमर और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।